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Madhya Pradesh
Friday, April 17, 2026

जिले की सम्पत्ति के मूल्यांकन सूची में किसी को कोई आपत्ति हो तो सात दिन के अन्दर दर्ज करायें

Malwanchal Times

एडीएम वित्त उरई(जालौन)।जिला निबन्धक/अपर जिलाधिकारी(वि०-रा०) संजय कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 2014 के नियम-4 के अनुसार जनपद में प्रचलित मूल्यांकन सूची का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण किया जाता है। उ०प्र० स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-2014 के अर्न्तगत निर्धारित सर्किल रेट का पुनरीक्षण किया जाना है। जनपद जालौन में स्थित सम्पत्तियों की प्रस्तावित दरों के सम्बन्ध में तहसीलवार मूल्यांकन सूची अन्तिम रूप से तैयार कर समस्त उपनिबंधक कार्यालयों व जिला निबंधक कार्यालय में जनसामान्य के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।
अतः उपरोक्त प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के सम्बन्ध में जनसामान्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति प्रकाशन के 07 दिवस तक जिला निबन्धक/अपर जिलाधिकारी (वि-रा) / सहायक महा निरीक्षक निबंधन जालौन स्थान उरई के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। तदोपरान्त नियत अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर विचार कर मूल्यांकन सूची के संदर्भ में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।


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