जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ०प्र० लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांगजन पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण / संचालन योजनान्तर्गत दुकान निर्माण/संचालन / क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में रु० 20000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें 15000/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण के रूप में तथा 5000/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान निर्माण संचालन हेतु दुकान न्यूनतम 5 वर्ष के लिये किराये पर लिये जाने हेतु एवं खोखा/गुमटी/हाथ ठेला क्रय हेतु पात्र लाभार्थी को वित्तीय वर्ष सहायता के रूप में रु० 10000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिसमें रु० 7500/- की धनराशि 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ऋण के रूप में तथा रु0 2500/- की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। उक्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित पात्रता रखने वाले दिव्यांगजन पात्र होंगे। उन्होंने पात्रता के सम्बंध में बताया कि ऐसे दिव्यांग जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक की दिव्यांगता से प्रभावित हो एवं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हों। जिनकी वार्षिक आय समय-समय पर शासन द्वारा गरीबी रेखा के लिए निर्धारित आय सीमा से दो गुने से अधिक न हो। जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से अधिक न हो। जो आपराधिक अथवा आर्थिक मामलों में सजा न पाये हों तथा जिनके विरुद्ध किसी प्रकार की सरकारी धनराशि देय न हो। जिनके पास दुकान निर्माण हेतु स्वयं की 110 वर्ग फिट भूमि हो या अपने स्त्रोतों से उक्त क्षेत्रफल की भूमि खरीदने/लेने में समर्थ हो अथवा स्थलीय निकाय/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद/विकास प्राधिकरण / प्राईवेट बिर्ल्डस तथा एजेन्सी से निर्मित दुकान क्रय हेतु किन्तु दुकान का क्रय किसी परिवार जन के नाम से अनुमन्य होगा अथवा जिनके द्वारा कम से कम पांच वर्ष अवधि पर किरायेदारी का पट्टा कराया जाए उन्हें उपलब्ध दुकान संचालन हेतु अथवा जिनके द्वारा गारण्टी/बन्धक उपलब्ध कराया जो उन्हें खोखा / गुमटी/हाथ का ठेला के क्रय एवं क्रयशील पूंजी हेतु।
इच्छुक दिव्यांगजन दुकान निर्माण/संचालन विभागीय बेवसाईट हेतु http://divyangjandukan.gov.in पर ऑनलाईन कर सकते हैं। ऑनलाईन फार्म भरते समय आवेदक का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, आयु प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति को स्वयं प्रमाणित कर तथा गारन्टर का आधार कार्ड छायाप्रति व मोबाईल नम्बर आवेदन पत्र के साथ ऑनलाईन उपरोक्त बेवसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। हार्डकापी समस्त अभिलेखों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कलेक्ट्रेट कैम्पस, उरई में जमा कराना सुनिश्चित करें।
उपरोक्त योजनान्तर्गत अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कलेक्ट्रेट कैम्पस, उरई से प्रत्येक कार्यदिवस में सम्पर्क कर सकते हैं।
