उरई(जालौन)।जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने समस्त उपजिलाधिकारी व तहसीलदार को अर्हता तिथि 1जनवरी 2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता के संबंध में बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता हेतु की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में निम्न कार्यवाहियां की जानी अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि युवा मतदाताओं विशेषकर 18-19 आयु वर्ग की Projected Census Population की तुलना में पंजीकृत मतदाताओं का प्रतिशत् बढाने के लिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में नामित Dedicated सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा उनके निर्वाचन क्षेत्र में पडने वाले शैक्षणिक संस्थाओं में विशेष अभियान चलाकर अर्ह मतदाताओं का पंजीकरण कराना सुनिश्चित् करें। जनपद में नियुक्त विधान सभावार Dedicated सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सूची संलग्न है।उपरोक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पड़ने वाले शैक्षणिक संस्थानों के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ नियमित रूप से बैठक करेंगे और उन्हें पंजीकरण की प्रकिया और आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के बारे में जागरूक करेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं के इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के साथ ऐसी बैठकों / पत्राचार के समय अर्ह भावी युवा मतदाताओं की संख्या का वास्तविक डेटा भी प्राप्त कर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराये जाने संबंधी कार्यवाही समय से पूर्ण करेंगे। आयोग के निर्देशानुसार जनपद स्तर पर स्कूल / कालेजों में ELC (Electoral Literacy Club) गठित है, जिसके तत्काल क्रियाशील कर युवा मतदाता विशेषकर 18-19 आयु वर्ग का शतप्रतिशत् पंजीकरण सुनिश्चित् किये जाने संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जाये। स्कूल/कालेजों में ELC (Electoral Literacy Club) द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु स्कूल कालेज में विभिन्न गतिविधियों जैसे नुक्कड नाटक, स्लोगन क्विज, निबन्ध, रंगोली आदि प्रतियोगिता तथा रैली, मैराथन इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाये एवं तिथिवार कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाये। उक्त आयोजित प्रतियोगिताओं का जनपद स्तर पर प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक / सोशल मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार भी कराया जाये। बस/आटो रिक्शा आदि पर स्टीकर चिपकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2025 का प्रचार-प्रसार किया जाये। विशेष अभियान तिथियों का प्रिन्ट / इलेक्ट्रानिक मीडिया, सोशल मीडिया तथा Public Announcement System (PAS) के माध्यम से बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन कूड़ा उठाने वाली गाडियों आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जाये। उक्त के अतिरिक्त जनपद में लगने वाले मेले, हाट, बाजार आदि मे प्रचार-प्रसार कराया जाये। पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया जाय तथा ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था का प्रचार-प्रसार भी कराया जाये। अर्ह एवं छूटे हुए दिव्यांग, बेधर, पी०वी०टी०जी०, ट्रांसजेण्डर, सेक्स वर्कर तथा महिलाओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु पुनरीक्षण-2025 अभियान को समावेशी अभियान के रूप में मनाया जाये। दिव्यांग, महिला, अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान चलाकर उन्हें चिन्हित कर शतप्रतिशत पंजीकरण कराये जाने का पूर्ण प्रयास किया जाये। महिलाओं के पंजीकरण हेतु विशेष ध्यान देकर संबंधित विभागों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से चिन्हांकन एवं पंजीकरण की कार्यवाही की जाये। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वृद्ध आश्रम, नारी निकेतन, दिव्यांगजन तथा जनजाति वर्ग एवं Sex workers के लिए कार्य कर रहे NGos/CSOs के साथ बैठक करते हुए इस समूहों के पंजीकरण में सहयोग प्राप्त किया जाये।
अतएव उपरोक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन करते हुए अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों में युवा मतदाताओं विशेषकर 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं तथा छूटे हुए दिव्यांग, बेधर, पी०वी०टी०जी०, ट्रासजेण्डर, सेक्स वर्कर तथा महिलाओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराये जाने संबंधी कार्यवाही करना सुनिश्चित् करें।
