लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु विस्तृत समय-सारिणी जारी कर दी है। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग श्री अनुराग यादव द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार योजना के सभी चरण निर्धारित तिथियों के अनुरूप ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाएंगे।
जारी समय-सारिणी के अनुसार 22 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक शिक्षण संस्थान मास्टर डाटा तैयार करेंगे। इसके बाद विश्वविद्यालयों, एफिलिएटिंग एजेंसियों तथा जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा विभिन्न चरणों में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नवीनीकरण के लिए छात्र-छात्राएं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि नवीन अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन के सत्यापन, स्क्रूटनी, जनपदीय समिति की स्वीकृति, मांग सृजन तथा धनराशि अंतरण की प्रक्रिया चरणबद्ध ढंग से पूरी की जाएगी। शासनादेश के अनुसार नवीनीकरण वाले पात्र छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि 01 से 10 दिसंबर 2026 के बीच तथा नवीन छात्रों के खातों में 27 से 31 जनवरी 2027 के बीच अंतरित की जाएगी।
शासन ने सभी विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों, संबंधित विभागों तथा जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय-सारिणी का कड़ाई से पालन करते हुए पात्र छात्र-छात्राओं को समयबद्ध रूप से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही संस्थानों को परीक्षा परिणाम, उपस्थिति, नामांकन एवं अन्य अभिलेखों का समय पर ऑनलाइन सत्यापन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
