उरई(जालौन)।जिला दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष 2023-24 (अप्रैल 2023 के बाद) एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में सम्पन्न हुआ हो वे दिव्यांग व्यक्ति उक्त योजना अन्तर्गत अपना आवेदन कर सकते है। ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो को रू0 15000 की प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनमें केवल पत्नी दिव्यांग हो को रू0 20000 एवं ऐसे दम्पत्ति जिनमें पति पत्नी दोनों दिव्यांग हो को रू० 35000 की एकमुश्त पुरस्कार की राशि दोनों के संयुक्त खातो में भेजी जाती है। ऐसे दिव्यांगजन जो उक्त योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें निम्न प्रपत्रों के साथ दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के वेबपोर्टल http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कराने के उपरान्त 7 दिवस के अन्दर आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त संलग्न प्रपत्रों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कलेक्ट्रेट कैम्पस उरई में जमा कराया जाना अनिवार्य है।उन्होंने पात्रता के सम्बन्ध में बताया कि संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) अथवा शादी का कार्ड, आय प्रमाण पत्र दम्पत्ति में कोई आयकरदाता न हो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पंत्र (40 प्रतिशत या उससे अधिक का होना) अनिवार्य है, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाते की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो), युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति आदि शामिल करें।
