उरई(जालौन)।वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशा०/प्रर्व०) सुरेश कुमार ने बताया कि अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 1 अगस्त 2024 द्वारा परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 1 अगस्त 2024 के क्रम में स्कूली वाहनों एवं यात्री वाहनों की फिटनेस जाँच हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों में अनन्य रुप से स्कूली वाहनों की फिटनेस की जाँच हेतु कैम्प शिविर लगाकर स्कूली वाहनों की फिटनेस कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।
उक्त के क्रम में जनपद के समस्त वाहन स्वामियों एवं समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / स्कूल प्रबन्धकों को सूचित किया जाता है कि जिन वाहनों की फिटनेस की वैधता समाप्त हो गयी है, उन वाहनों के फिटनेस की जाँच हेतु परिवहन विभाग द्वारा विशेष शिविर का आयोजन दिनांक 4 अगस्त 2024 को सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय में किया जा रहा है।
अतः जनपद के समस्त वाहन स्वामियों एवं समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक / स्कूल प्रबन्धकों से अनुरोध है कि उक्त फिटनेस विशेष शिविर में अपनी वाहन के फिटनेस की जाँच कराते हुए फिटनेस प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। उन्होंने स्कूल बस/वैन हेतु विशेष नियम के सम्बन्ध में बताया कि वाहन पीले रंग का हो, स्कूल का नाम लिखा हो, बसों में 2 एवं वैन में 1 अग्निशमन यंत्र अवश्य हो, फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य हो, गति सीमा यंत्र लगा हो, नियमानुसार सीट बेल्ट का प्रावधान हे, प्रेशर हॉर्न / मल्टीटोन हॉर्न न लगा हो, स्कूल बसों में आपातकालीन खिड़की/द्वार अवश्य हों, स्कूल बसों की खिड़की पर स्टील की छड़ क्षैतिज लगी हो, स्कूल बसों में सीट के नीचे स्कूल वैन रखने की जगह हो, बसों के प्रवेश द्वार पर हैण्डरेल लगा हो।
