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Friday, April 17, 2026

सभी राशन कार्ड धारकों को (ई-केवाईसी) कराया जाना अनिवार्य- आयुक्त

Malwanchal Times

5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ई-केवाईसी कराये जाने से छूट

लखनऊ- प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 लागू है, जिसके अंतर्गत अंनत्योदय एवं पात्र गृहस्थी दो प्रकार के राशन कार्ड धारक लाभान्वित किए जाते हैं। विभागीय शासनादेश संख्या 3, दिनांक 25.09.2021 द्वारा नए राशन कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें यूनिटों में संशोधन तथा यूनिटों के स्थान परिवर्तन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए आयुक्त, खाद्य एवं रसद, भूपेन्द्र एस0 चौधरी ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप पारदर्शी वितरण प्रणाली के अंतर्गत सभी राशन कार्डधारकों की ई- केवाईसी (बायोमेट्रिक सत्यापन) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शासनादेश संख्या 1115/29-6-ई-2792/2020, दिनांक 11.08.2025 द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन लाभार्थियों का कार्य अपूर्ण है, उनके लिए सितंबर 2025 वितरण चक्र से पूर्व आगामी तीन माह का राशन अस्थायी रूप से अवरुद्ध करते हुए उन्हें ई- केवाईसी पूर्ण कराने हेतु एस0एम0एस0 के माध्यम से भेजे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि 31 अगस्त 2025 तक जिन राशन कार्डधारकों ने केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें किसी भी उचित दर की दुकान (ई-पॉस ) पर जाकर अपने केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अंतिम तिथि तक केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियों को सितंबर 2025 से आगे तीन माह के लिए राशन वितरण से वंचित किया जा सकता है। उन्हें पुनः केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। जिन लाभार्थियों द्वारा पहले ही राशन प्राप्त कर लिण्ण्या गया है, वे भी अपने केवाईसी पूर्ण कर लें, ताकि अगली बार वितरण में बाधा न आए। जिन लाभार्थियों का आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है (जैसे बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार, आदि), वे अपने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक प्रमाण के साथ केवाईसी हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आवेदन कर सकते हैं।  विवाहित महिलाएं, जिनका नाम अभी ससुराल के राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है, वे विभागीय पोर्टल या उचित माध्यम से यूनिट स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फिलहाल केवाईसी से छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि नए राशन कार्ड धारक या जिनकी यूनिट हाल ही में जुड़ी है, उन्हें राशन प्राप्त करने से पहले केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। सभी पात्र लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे समय रहते अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों की केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें, जिससे कि उन्हें भविष्य में खाद्यान्न प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट अथवा नजदीकी उचित दर की दुकान से संपर्क किया जा सकता है।


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